ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट की ईमेल आपके पास पहुँच गई होगी, जिसमें आपसे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ प्रदान करने की अवधि का उल्लेख होगा।
कुछ ऑफिस इस लिए जनवरी में, जबकि कुछ फरवरी के किसी दिन को आखिरी तिथि के रूप में मानते हैं। इस ईमेल के प्राप्त होने पर, कर्मचारियों में इनवेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने की उत्सुकता बढ़ती है। कोई अपना रेंट रसीद संग्रहित कर रहा है, तो कोई बीमा पॉलिसी और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पूछताछ कर रहा है। सभी का एक सामान्य उद्दीपना है – ज्यादा से ज्यादा पैसा इनकम टैक्स में बचाना। इस बारे में हम आपकी बड़ी संदेह का हल देने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि आपकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपये है, तो भी आप इन स्टेप्स का पालन करके इनकम टैक्स देने से बच सकते हैं। यहाँ तक कि आपका इनकम टैक्स निर्धारित नहीं हो सकता है। यह सुनने में शायद असंभव लगे, लेकिन जब आप पूरी कैलकुलेशन समझेंगे, तो आपको यह विश्वास होगा। आइए, सीधे गुणा-गणित की ओर बढ़ते हैं।
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अपने HR डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी को टैक्स-फ्रेंडली तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। इसके आधार पर, आप 12 लाख रुपये तक की सैलरी को जीरो टैक्स पर ला सकते हैं। इसके अलावा, निवेश करना भी आवश्यक है, ताकि आपका टैक्स मिनिममम या जीरो हो सके। निवेश में, मुख्य तौर पर हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंज (LTA), हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल होनी चाहिए।
अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये है, तो आपको अपनी सैलरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए: HRA 3.60 लाख रुपये, LTA 10,000 रुपये, और टेलीफोन का बिल 6,000 रुपये। इससे, आपकी ग्रॉस सैलरी पर निम्नलिखित डिडक्शन मिलेगा – सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन – 50,000 रु
पये, प्रोफेशनल टैक्स से छूट – 2,500 रुपये, सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA – 3.60 लाख रुपये, और सेक्शन 10 (5) के तहत LTA – 10,000 रुपये।
इन सभी डिडक्शनों को जोड़ने पर, आपकी टैक्स योग्य सैलरी 7 लाख 71 हजार 500 (7,71,500) रुपये बचेगी। इसके बाद, सेक्शन 80C (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, आदि) के तहत 1.50 लाख रुपये, सेक्शन 80CCD के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर 50,000 रुपये, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 रुपये (आपके लिए, पत्नी और बच्चों के लिए) और पेरेंट्स (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए हेल्थ पॉलिसी पर 50,000 रुपये की छूट होगी। इन सभी छूटों को जोड़ते हुए, आपकी टैक्स योग्य आय केवल 4,96,500 रुपये रहेगी।
इस रास्ते का पालन करने पर, आपकी टैक्स योग्य इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको किसी भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यही वह फॉर्मूला है, जिसका पालन करते हुए आप अपनी 12 लाख रुपये की आय को बिलकुल जीरो-टैक्स कर सकते हैं।
ध्यान दें कि यह सभी जानकारी इनकम टैक्स के नियमों के तहत हैं, लेकिन आपके मानव संसाधन (HR) विभाग को भी इसे लागू करना होगा। एक बार, यदि HR आपकी बात सुनता नहीं है, तो आपके पास एक और रास्ता है। इसमें भी, आप साल के 12 लाख की सैलरी पर इनकम टैक्स को शून्य कर सकते हैं। एक आसान कैलकुलेशन से सब स्पष्ट हो जाएगा।
2 लाख रुपये होम लोन पर छूट, 80 सी के तहत 1.5 लाख की छूट, एनपीएस टीयर 1 खाते पर 50,000 की छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, पत्नी, बच्चों और खुद का बीमा 25,000 रुपये, माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का बीमा 50,000 रुपये, और सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये की छूट। इसके बाद, यदि आपकी कंपनी सिर्फ 1.70 लाख रुपये भी एचआरए देती है, तो कुल कमाई 5 लाख से कम हो जाएगी, और आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी।
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